भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा से बीमित फसलों को हुए नुकसान की सूचना किसान निर्धारित समय सीमा के भीतर दर्ज कराएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत प्रभावित किसान 72 घंटे के भीतर फसल क्षति की सूचना दे सकते हैं। इसके लिए कृषि विभाग ने विभिन्न माध्यम उपलब्ध कराए हैं।

किसान फसल नुकसान की सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा क्रॉप इंश्योरेंस एप तथा व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 7065514447 के माध्यम से भी अपनी फसल को हुए नुकसान की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये दोनों नंबर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आधिकारिक पोर्टल पर भी प्रदर्शित हैं।कृषि विभाग के अनुसार किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित आधिकारिक जानकारी pmfby.gov.in पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हैं। फसल बीमा से जुड़ी किसी समस्या या शिकायत के लिए किसान अपने जनपद के उप कृषि निदेशक अथवा जिला कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही संबंधित बीमा कंपनी के जिला स्तर पर तैनात प्रतिनिधि से भी सहायता ली जा सकती है।

विभाग ने किसानों से अपील की है कि फसल को नुकसान होने की स्थिति में सूचना देने में देरी न करें और निर्धारित समयसीमा के भीतर अपनी क्षति दर्ज कराएं, ताकि बीमा योजना के तहत आगे की आवश्यक प्रक्रिया समय से पूरी की जा सके।
