एयर शो से पहले वाराणसी में 5 किमी तक नो ड्रोन जोन घोषित, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

नमो घाट पर 22, 24 और 25 अक्टूबर को होगा एरियल डिस्प्ले-2026, सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने जारी किया आदेश

Akhlaque Khan
Akhlaque Khan Published on : October 19, 2026 10:21 pm
एयर शो से पहले वाराणसी में 5 किमी तक नो ड्रोन जोन घोषित, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
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भारतीय वायु सेना दिवस की 94वीं वर्षगांठ के अवसर पर नमो घाट पर आयोजित होने वाले एरियल डिस्प्ले-2026 को लेकर वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। आयोजन के मद्देनजर नमो घाट के पांच किलोमीटर के दायरे को अस्थायी रेड जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

अपर पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय) शिवहरि मीणा ने ड्रोन नियमावली-2021 के नियम 24(2) के तहत इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक, 19 अक्टूबर 2026 की रात 12 बजे से नमो घाट को केंद्र मानकर पांच किलोमीटर के दायरे में यह प्रतिबंध लागू किया गया है।

रेड जोन में किसी भी श्रेणी के ड्रोन, मानव रहित विमान प्रणाली, क्वाडकॉप्टर और हेक्साकॉप्टर उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। प्रतिबंध नैनो से लेकर लार्ज कैटेगरी तक के ड्रोन पर लागू रहेगा। इसका उद्देश्य वीवीआईपी सुरक्षा सुनिश्चित करने, आमजन की सुरक्षा बनाए रखने और अनधिकृत हवाई गतिविधियों पर रोक लगाना है।

पुलिस ने आम नागरिकों, फोटोग्राफरों, वीडियोग्राफरों, मीडिया कर्मियों और ड्रोन संचालकों से आदेश का पालन करने की अपील की है। निर्धारित रेड जोन में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने से बचने की हिदायत दी गई है। किसी भी संदिग्ध ड्रोन गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचित करने को कहा गया है।

नमो घाट पर 22, 24 और 25 अक्टूबर को प्रस्तावित एरियल डिस्प्ले को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। पुलिस प्रशासन का उद्देश्य आयोजन के दौरान हवाई क्षेत्र की सुरक्षा बनाए रखना और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकना है। ऐसे में निर्धारित प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन संचालन करने वालों को पुलिस के आदेशों का पालन करना होगा।

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