पॉक्सो मामले में दोषी को 10 साल की कैद, 42 हजार रुपये जुर्माना

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के बाद जौनपुर की विशेष अदालत ने सुनाई सजा

Akhlaque Khan
Akhlaque Khan Published on : October 17, 2026 3:31 am
पॉक्सो मामले में दोषी को 10 साल की कैद, 42 हजार रुपये जुर्माना
Total Views : 320
Total Views : 320

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप जौनपुर की विशेष अदालत ने पॉक्सो से संबंधित मामले में दोषी को 10 वर्ष के कारावास और 42 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अर्थदंड जमा नहीं करने पर आठ माह 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश भी दिया है।

पुलिस के अनुसार, शाहगंज थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 287/2021 में भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 504, 506, 376(1), 354ख तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, षष्ठम् एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) की अदालत ने अभियुक्त जैसराज उर्फ देशराज पुत्र राजेश, निवासी बड़ागांव को भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 506, 376(1) और 354ख के तहत दोषसिद्ध ठहराया। इसके बाद न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास तथा 42 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

पुलिस के मुताबिक, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के माध्यम से आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि सुनिश्चित करना है। इसी अभियान के तहत मामले की सुनवाई के दौरान प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्त को दंडित किया।

About The Author

Share
LATEST post
चुनाव में गड़बड़ी हुई तो अदालत नहीं रहेगी मूकदर्शक! सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी से सियासी हलचल: शीर्ष अदालत ने कहा- असंवैधानिक तरीकों से चुनाव प्रक्रिया दूषित होने पर न्यायिक हस्तक्षेप से परहेज नहीं

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed