ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप जौनपुर की विशेष अदालत ने पॉक्सो से संबंधित मामले में दोषी को 10 वर्ष के कारावास और 42 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अर्थदंड जमा नहीं करने पर आठ माह 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश भी दिया है।

पुलिस के अनुसार, शाहगंज थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 287/2021 में भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 504, 506, 376(1), 354ख तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, षष्ठम् एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) की अदालत ने अभियुक्त जैसराज उर्फ देशराज पुत्र राजेश, निवासी बड़ागांव को भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 506, 376(1) और 354ख के तहत दोषसिद्ध ठहराया। इसके बाद न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास तथा 42 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

पुलिस के मुताबिक, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के माध्यम से आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि सुनिश्चित करना है। इसी अभियान के तहत मामले की सुनवाई के दौरान प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्त को दंडित किया।
